महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग घृणित एवं अमानवीय कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध है । रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी । इसके अंर्तगत अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी जुर्माना या दोनों तथा महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक लगायी जायेगी । माननीय सुप्रीम कोर्ट व यू0जी0सी0 नियमों के परिपालन में प्रत्येक अध्ययनरत छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश के समय एंटी रैगिंग शपथ पत्र देना होगा । इस शपथ पत्र का प्रारूप व शपथ पत्र भरने का तरीका निम्न दो वेव साइटों से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है ।

माननीयसर्वोच्च न्यायलय एवं U.G.C. विनियम 2009 के अनुसार रैगिंग दंडनीय अपराध है. महाविद्यालय में रैगिंगपुर्णतःप्रतिबंधित है.

रैगिंग के दंडनात्मक घटक

१. रैगिंग के लिए उकसाने पर.

२. रैगिंग की अपराधिक साजिश.

३. रैगिंग के दौरान गैरकानूनी सभा और दंगे.

४. रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना.

५. रैगिंग के माध्यम से शिष्टाचार और   

   नैतिकता की हिंसा करना.

६. शारीर को चोट या गंभीर चोट के माध्यम

   से क्षति पहुचना.

७. गलत तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश

   करना.

८. अपराधिक बल का उपयोग करना.

९. अर्वध गाली/मारपीट के साथ ही यौन

   अपराध या अप्राकृतिक अपराध.

१०.जबरदस्ती वसूली.

११.अतिचार.

१२.संपत्ति/अधिकार को नुकसान पहुचना.

१३.धमकी.

१४.शारीरिक और मानसिक अपमान.

उपरोक्त में से कोई एक या सभी अपराध की संज्ञा में आएगा.

Punishable Ingredients of Ragging

1. Abetment to ragging,

2. Criminal conspiracy to rag,

3. Unlawful assembly and rioting while

    ragging.

4. Public nuisance created during ragging,

5. Violation of decency and morals through

     ragging.

6. Injury to body, causing hurt or grievous

    hurt.

7. Wrongful confinement.

8. Use of criminal force.

9. Assault as well as sexual offences or

    unnatural offences.

10.Extortion,

11.crininal trespass.

12.Offences against property.

13.criminal intimidation.

14.Physical or psychological humiliation.

Attempts to commit any or all of the above mentioned affined sffences against the victim (s)

 

उपरोक्तसभी अपराध रैगिंग की परिभाषा के अंतर्गत आयेंगे. रैगिंग अपराध पाए जाने पर रु. ५०००.००जुर्माना अथवा ०५ वर्ष का कारावास तथा तुरंत निष्कासन का प्रावधान है.


आदेशानुसार

प्राचार्य


S.No. Title Downloads
1 UGC ANTI RAGGING REGULATION 2009 Click here
2 ANTI RAGGING RULES AND REGULATIONS 2009 Click here
3 CHHATTISGARH ANTI RAGGING REGULATION 2001 Click here
4 ANTI RAGGING COMMITTEE/SQUAD 2020-21 Click here